पाकुड़ संवाददाता : सोमवार को राष्ट्रीय संगठन रामभक्त सेवा दल के जिला अध्यक्ष रतन भगत ने राज्य के पशुपालन मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के नाम एक पत्र जिले के उपायुक्त मनीष कुमार के द्वारा अवैध पशु तश्करी एवं हत्या के रोकथाम हेतु भेजा। पत्र के माध्यम से भगत ने मीडिया को बताते हुए कहा की झारखंड में गौ हत्या या तस्करी को रोकने के लिए, झारखंड गौवंशीय पशु हत्या निषेध अधिनियम, 2005 लागू है। इस अधिनियम के तहत गाय, बैल, या सांड को जब्त करने या जब्त करने की अनुमति देने पर कारावास या जुर्माना हो सकता है। साथ ही उस वाहन को भी जब्त किया जा सकता है जिसमें गाय पाई जाती है। इस तरह के कानून होने के वाबजूद यह प्रतिबंधित अवैध कारोबार थमने का नाम ही नहीं ले रही है। पाकुड़ जिला ज्योंकि बंगाल से सटा हुआ जिला है इसलिए यहाँ विशेष रूप से यह कारोबार फल फूल रही है और इस कार्य में स्थानीय पुलिस , सफ़ेद फोस के लोग और एक बहुत बड़ा नेटवर्क कार्य करती है।

मुख्य रूप से यह कारोबार रात के अँधेरे में वाहन और पैदल किया जाता है। दरअसल बिहार के बांका जिला के धोरैया से वाहन (पिकअप) में बुरी तरीके से लाद कर पंजवारा बॉर्डर एरिया होते हुए झारखंड के गोड्डा जिला प्रवेश करते हुए सुंदरपहाड़ी से पाकुड़ के सिमलॉंग थाना होते हुए से लिट्टीपाड़ा, हिरणपुर थाना अंतर्गत तोड़ाई से ग्रामीण सड़क मार्ग होते हुए कोयलारोड निकल के सिलकुटी से गोपालपुर के रास्ते प० बंगाल निकल जाती है। कई बार इस मामले पर अवैध गौ को पकड़कर प्रशासन के हवाले स्थानीय हिन्दू संगठन के लोगो के द्वारा किया जा चूका है। इस मामले पर कई बार लोकल प्रशासन को भी सुचना दी जाती है। लेकिन रात के अँधेरे में पूरी तरह से रेकी करते हुए इन वाहनों के माध्यम से गौ माताओ को बंगाल ले जाया जाता है। उन्होंने मंत्री से निवेदन किया है की मामले पर आवश्यक पहल करते हुए सख्त कदम उठाने की कृपा करें ताकि ऐसे अवैध कारोबार में अंकुश लग सके और कानून का पालन सही तरीके से हो सके। मौके पर जिला परिषद् सदस्य सह प्रदेश मातृशक्ति अध्यक्षा पिंकी मंडल, संगठन प्रदेश अध्यक्ष राहुल कुमार सिंह, दुलाल सिंह सहित अन्य मौजूद थे !