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रामनवमी में अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा परमिशन नहीं देने के खिलाफ ग्रामीण आर पार की लड़ाई में

पाकुड़ : पिछले वर्ष गोपीनाथपुर में एक मामला 17 जून 2024 को हुआ था,  यह मामला प्रतिबंधित मांस काटने को लेकर दो समुदायों के बीच हुआ था जिसपर बंगाल से विशेष समुदाय के द्वारा झारखंड में प्रवेश करके हंगामा किया गया था, इस मामले को लेकर जिला प्रशासन को भी काफी मशक्कत करनी पड़ी थी वही यह मामला रांची से लेकर दिल्ली तक जा पहुंची थी, जिसको लेकर इस गांव में लगातार महीनों पुलिस सुरक्षा में लगाई गई थी।

वैसे धीरे धीरे मामला शांत होता गया लेकिन इस बार रामनवमी के अवसर पर गोपीनाथपुर के ग्रामवासी रामनवमी पर्व धूम धाम से मनाने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी को पत्र लिखा था, जिसपर थाना वेरिफाई होने के बाद शोभा यात्रा तक की अनुमति नहीं दी गई। जिसको लेकर अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा नोटिस भी गोपीनाथपुर के ग्राम वासियों को भेजा गया था एवं सख्त निर्देश दिया गया था कि किसी प्रकार का शोभा यात्रा नहीं करेंगे। इसका विरोध करते हुए ग्रामीणों ने पुनः जवाबी पत्र देकर बड़े अधिकारी सहित राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार को पत्र लिख डाला।

मामला अनुमंडल कोर्ट में है, वही ग्रामीण राहुल देव सरकार, रांकुश मंडल ने बताया कि आप आयोजन करने हेतु रोक लगा दिए जिसे हम सभी ग्रामीणों ने इस आजाद भारत की नीति को मान लिया तो फिर उसके बाद हमलोग को नोटिस क्यों भेजा गया, इस बात को लेकर हम पूरे ग्रामवासी बेहद दुखी है और यह मामला दिल्ली तक लेकर जायेंगे। मामले पर रांकुश मंडल ने बताया कि क्या हम अपने इस आजाद देश में अपने प्रभु श्री राम का जन्मदिन भी धूम धाम से मना नहीं सकते है। मौके पर चंद्रकांत मंडल, प्रदीप मंडल, राजेन मंडल, दयाल मंडल, बिपलप मंडल, प्रधान मंडल सहित अन्य मौजूद थे।

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