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मानसिक बीमारी एवं बौद्धिक दिव्यांगता व्यक्ति के हित से संबंधित कानूनी सेवा योजना 2024 को लेकर दो दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन

पाकुड़ संवाददाता: झालसा रांची के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ के तत्वाधान में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ शेष नाथ सिंह के अध्यक्षता में नवगठित कानून सेवा इकाई अभिविन्यास के सदस्यों (एलएसयूएम) को मानसिक बीमारी एवं बौद्धिक दिव्यांगता व्यक्ति के हित से संबंधित दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुवात गई। उक्त कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ शेषनाथ सिंह, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय सुधांशु कुमार शशि, स्थाई लोक अदालत के अध्यक्ष अशोक कुमार शुक्ला ,अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम, क्रांति कुमार प्रसाद, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शिल्पा मुर्मू,लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के चीफ सुबोध कुमार दफादार ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर की।उक्त कार्यक्रम में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ शेष नाथ सिंह ने कहा कि मानसिक रूप से बीमार और मानसिक अशक्तता से ग्रस्त व्यक्ति सभी मानवीय अधिकार और मौलिक स्वतंत्रता के हकदार हैं । उनके हित में ये सुनिश्चित किया जाये कि वह अपने मानवीय अधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता का पूर्ण और समान आनंद ले सके।मानसिक अशक्तताग्रस्त व्यक्तियों को उनके यौन उत्पीड़न सहित शोषण की रोकथाम करने में सहायता करनी चाहिए और दुर्व्यव्हारियों एवं शोषकों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने समेत कई महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। इस कार्यक्रम के तहत नवगठित कानूनी सेवा इकाई एलएसयूसी के सदस्यों को ऐसे मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को चिन्हित कर उन्हें बेहतर स्वास्थ्य, एवं सुरक्षा को लेकर संबंधित विभाग, व पुलिस प्रशासन या जिला विधिक सेवा प्राधिकार पाकुड़ को सूचना देने की बात कही गई। ऐसे व्यक्तियों के साथ संवेदनशील होकर उनके हित में कार्य करने और भेद भाव नहीं करने को लेकर कई बिंदु पर प्रकाश डाला गया।मौके पर सचिव अजय कुमार गुड़िया,अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी विशाल मांझी, अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी सदिश उज्जवल बेक, प्रभारी न्यायाधीश विजय कुमार दास, नवगठित कानूनी सेवा इकाई के सदस्य, समेत अन्य उपस्थित रहे।

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