नेशनल डेस्क : कोई भी सरकारी अधिकारी/कर्मचारी (चाहे वह पुलिसकर्मी हो, सरकारी बाबू हो या अन्य विभागीय कर्मचारी) आपसे बिना रसीद के कोई पैसा नहीं मांग सकता। ऐसा करना भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत गंभीर अपराध है। इसमें दोषी पाए जाने पर आरोपी को 7 साल तक की सज़ा और जुर्माना हो सकता है।ध्यान रखें,आपसे ली गई हर सरकारी शुल्क/फीस की वैध रसीद पाना आपका अधिकार है। अगर कोई अधिकारी/कर्मचारी आपसे बिना रसीद पैसा मांगता है तो वह भ्रष्टाचार माना जाएगा। भ्रष्टाचार का शिकार होने पर: तुरन्त उसकी ऑडियो/वीडियो रिकॉर्डिंग का प्रयास करें। नज़दीकी एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) या लोकायुक्त कार्यालय में शिकायत करें। राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक हेल्पलाइन 14440 पर कॉल करके रिपोर्ट दर्ज कराएँ।आप चाहें तो संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों या लोकपाल/लोकायुक्त/मानवाधिकार आयोग तक भी शिकायत पहुँचा सकते हैं। ज़रूरत पड़ने पर न्यायालय में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत याचिका दायर करें।
