पाकुड़ : जिले में खनन सामग्री के परिवहन में नियमों की अनदेखी करने वाले ट्रैक्टर और अन्य व्यावसायिक वाहन चालकों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। उपायुक्त मेघा भारद्वाज के निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी मोहम्मद मोजाहिद अंसारी ने शुक्रवार को बाजार समिति फील्ड के मुख्य गेट स्थित पेट्रोल पंप के समीप वाहन मालिकों और चालकों के साथ बैठक कर सड़क सुरक्षा एवं मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी। डीटीओ ने स्पष्ट कहा कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के खिलाफ जुर्माना लगाने के साथ वाहन जब्ती सहित कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने विशेष रूप से बाजार समिति फील्ड के मुख्य गेट के सामने मुख्य सड़क पर ट्रैक्टर और अन्य व्यावसायिक वाहनों का पड़ाव पूरी तरह प्रतिबंधित किया। चालकों को सड़क से लगभग 20 से 50 मीटर दूर निर्धारित सुरक्षित स्थान पर ही वाहन खड़ा करने का निर्देश दिया गया, ताकि यातायात बाधित न हो।

बिना तिरपाल और ओवरलोडिंग पर होगी कार्रवाई
डीटीओ ने निर्देश दिया कि गिट्टी, चिप्स, बालू, डस्ट सहित किसी भी खनन सामग्री का परिवहन करते समय उसे तिरपाल या अन्य उपयुक्त सामग्री से पूरी तरह ढकना अनिवार्य होगा। निर्धारित भार क्षमता से अधिक सामग्री लादने और ट्रैक्टर की ट्रॉली की डाला बॉडी से ऊपर तक माल भरकर चलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि खनन सामग्री ले जाने वाले प्रत्येक वाहन में वैध खनन चालान की मूल हार्ड कॉपी उपलब्ध रहनी चाहिए। केवल मोबाइल में चालान या रसीद की फोटो दिखाना मूल दस्तावेज का विकल्प नहीं माना जाएगा।

ट्रॉली में अवैध बदलाव और बिना नंबर प्लेट पर भी नजर
ट्रैक्टर की ट्रॉली या डाला बॉडी में अतिरिक्त एंगल, पटरा अथवा अन्य सामग्री लगाकर निर्धारित संरचना और क्षमता में अनधिकृत बदलाव करने पर वाहन जब्त किया जा सकता है। सभी वाहन मालिकों को आरसी, इंश्योरेंस, प्रदूषण प्रमाणपत्र, चालक का वैध ड्राइविंग लाइसेंस और जहां लागू हो फिटनेस तथा ट्रॉली के आवश्यक दस्तावेज दुरुस्त रखने का निर्देश दिया गया। ट्रॉली के निर्धारित स्थानों पर स्पष्ट और बड़े अक्षरों में पंजीकरण संख्या अंकित होना भी अनिवार्य बताया गया। ओवरस्पीड, लापरवाही से वाहन चलाने, वाहन परिचालन के दौरान मोबाइल या हेडफोन का इस्तेमाल करने तथा नशे की हालत में ड्राइविंग करने पर भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

दलालों से सावधान रहने की अपील
डीटीओ ने वाहन मालिकों और चालकों को बिचौलियों एवं दलालों से सावधान रहने की अपील की। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति जिला परिवहन कार्यालय के अधिकारी या कर्मचारी के नाम पर जांच से छूट दिलाने अथवा नियमों के विरुद्ध सुविधा देने के नाम पर पैसे मांगता है, तो इसकी सूचना तत्काल उन्हें दें। ऐसे लोगों के खिलाफ आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं
जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि सड़क सुरक्षा और सुचारु यातायात व्यवस्था से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। सभी ट्रैक्टर मालिकों, चालकों और खनन परिवहन कारोबार से जुड़े लोगों को निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा। नियमों की अनदेखी करने वालों को जुर्माना, वाहन जब्ती और अन्य कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। परिवहन विभाग की इस सख्ती के बाद अब देखना होगा कि जिले में ओवरलोडिंग, बिना वैध दस्तावेज और अव्यवस्थित पार्किंग पर कितना प्रभावी नियंत्रण हो पाता है।

