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जिला परिवहन विभाग ने 30 पेट्रोल पम्प मालिकों/ मैनेजरों के साथ की बैठक

पेट्रोल पम्प स्तर पर सड़क सुरक्षा नियमों के कड़ाई से अनुपालन का निर्देश

पाकुड़ : नया लाइसेंस से संबंधित सभी बिंदुओं का अनुपालन, लाइसेंस नवीनीकरण से संबंधित सभी दस्तावेज को पूर्ण करने, पॉल्यूशन, पेट्रोल पंप मैनेजमेंट( साफ सफाई, शौचालय,पीने का पानी, बैठने की व्यवस्था,वाहन स्वामियों/चालको की सुरक्षा),सीसीटीवी कैमरा का विस्ठापन अन्य महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में निर्देश दिया गया ! सचिव, परिवहन विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-157, दिनांक 15.06.2026 पत्र के अलोक एवं प्राप्त आदेश का अनुपालन शत प्रतिशत कराने को लेकर दिनांक 16.06.2026 को जिला परिवहन पदाधिकारी मोहमद मोजाहिद अंसारी के द्वारा जिला परिवहन कार्यालय, पाकुड़ के सभागार में जिला अंतर्गत वर्त्तमान मे परिचालित होने वाले सभी 30 पेट्रोल पम्पों के मालिकों एवं प्रबंधकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला परिवहन पदाधिकारी, पाकुड़ मोहम्मद मुजाहिद अंसारी ने की। इस अवसर पर मोटरयान निरीक्षक, पाकुड़ अमित कुमार एवं एवं सड़क सुरक्षा प्रबंधक रितेश कुमार सिंह उपस्थित रहे।

बैठक में सरकार के द्वारा दिए गए निर्देशों को सभी पेट्रोल पम्प संचालकों को अवगत कराते हुए निम्नांकित निर्देश दिए गए:

  1. बिना हेलमेट दो पहिया वाहन चालकों को पेट्रोल / डीजल नहीं दिया जाए। यह मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा-129 के तहत अनिवार्य है। उल्लंघन करने पर पेट्रोल पम्प का लाइसेंस निलंबित/रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।
  2. पेट्रोल पम्प परिसर में “बिना हेलमेट पेट्रोल नहीं” का साइन बोर्ड स्पष्ट एवं बड़े अक्षरों में लगाना अनिवार्य होगा।
  3. पम्प पर आने वाले सभी ग्राहकों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जाए। सीसीटीवी कैमरा क्रियाशील रखा जाए।
  4. नाबालिगों को वाहन चलाने हेतु पेट्रोल नहीं दिया जाए।
  5. पम्प कर्मियों को भी हेलमेट पहनने एवं सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने हेतु प्रेरित किया जाए।
  6. पेट्रोल पंप परिसर मे वाहनों के पड़ाव पर प्रतिबंध लगाया जाए पेट्रोल पम्प स्तर पर जो अपने वाहन मे ओवरलोड करके वाहन का परिचालन कर रहे हैं, या ओवरलोड करके वाहन का परिचालन करने की चेष्टा कर वाहन को छुपाने के लिए पेट्रोल पंप में वाहन को खड़ा करते हैं या वाहन में किसी प्रकार का अल्टरेशन या डाला जोडे हुए है, वैसे परिवहन करने वाले वाहनों को अपने पेट्रोल पंप परिसर में खड़ा करने की अनुमति न दें l
  7. सभी पेट्रोल पंप मे मुख्य रूप से 6 जगह सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने हेतु पंपलेट एवं बैनर लगाना सुनिश्चित करेंगे, तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे की पंपलेट और बैनर में जो भी बातें वह स्पष्ट और पारदर्शिता के साथ हो !
  8. सभी पेट्रोल पंप में पीयूसी सेंटर का आदिष्ठापन कराना अनिवार्य होगा,जिससे वाहन चालकों को पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बनाने में कोई कठिनाई न हो !
  9. सरकार द्वारा दिए गए मोटरवाहन अधिनियम 1988 के सभी सुरक्षा मानकों का अनुपालन करना होगा,तो ही पेट्रोल पंप का लाइसेंस नवीनीकरण करने की प्रक्रिया की जाएगी !
  10. पेट्रोल पंप पर ईंधन भरने के लिए आने वाले सभी वाहन चालकों एवं वाहनों में बैठे हुए सवारी के लिए स्वच्छ पीने के पानी व्यवस्था,स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था, मेडिकल किट एवं अन्य जरूरी मानक उपकरणों को दुरुस्त रखना अनिवार्य होगा, जांच के क्रम में निर्देशित मानकों एवं उपकरण उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भी पेट्रोल पंप का नया लाइसेंस, यह लाइसेंस रिनुअल करने की प्रक्रिया भी रोक दी जाएगी बैठक में कही गई सभी बातों का अनुपालन सभी पेट्रोल पंप स्वामी एवं संचालक को सत प्रतिशत कराना अनिवार्य होगा l

जिला परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि पेट्रोल पम्प सड़क सुरक्षा श्रृंखला की पहली कड़ी हैं। बिना हेलमेट वाहन चालकों को ईंधन नहीं देकर आप सैकड़ों जिंदगियां बचा सकते हैं।
बैठक मे उपस्थित सभी 30 पेट्रोल पम्प मालिकों/मैनेजरों ने सड़क सुरक्षा नियमों का शत-प्रतिशत अनुपालन करने का संकल्प लिया और प्रतिदिन इसको अपने कार्यशैली में भी लाने का आश्वासन दिया

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